आज से खुलेंगी सभी दुकाने, गृहमंत्रालय ने जारी किये दिशा निर्देश

आज से खुलेंगी सभी दुकाने, गृहमंत्रालय ने जारी किये दिशा निर्देश

नई दिल्ली। देशभर में 03 मई तक जारी लॉकडाउन के बीच शुक्रवार को गृहमंत्रालय ने एक आदेश जारी कर 25 अप्रेल से कुछ शर्तो के साथ सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। इससे पहले सिर्फ ज़रूरी सामान की दुकानों को खोलने की अनुमति थी।

गृहमंत्रालय द्वारा शुक्रवार देर रात जारी किये गए आदेश के मुताबिक देशभर में नगर निगम की सीमा के अंदर आने वाली सभी दुकाने खोली जा सकेंगी लेकिन इस दौरान कुछ शर्तों का पालन सख्‍ती से करना होगा।

गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक देश में 25 अप्रैल से खुलने वाली दुकानों में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम कर पाएंगे। दुकानों पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को मास्‍क पहनना जरूरी होगा तथा उन्हें सोशल डिस्टेसिंग का भी पालन करना होगा।

गृहमंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार अभी शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स और मॉल में दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी। मॉल और शॉपिंग सेंटरों में दुकान खोलने पर पाबंदी बरकरार रहेगी। इसके साथ ही नॉन हॉट स्पॉट क्षेत्रों में दुकानें खोली जा सकेंगी। कंटेनमेंट क्षेत्र में दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी।

आदेश के मुताबिक आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है जो नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आती हों लेकिन गृह मंत्रालय द्वारा लगाई गई शर्तो का पालन अनिवार्य होगा।

गौरतलब है कि देश में लॉकडाउन अवधि बढाकर 03 मई किये जाने के साथ ही सिर्फ खाने पीने की चीज़ें, मेडिकल शॉप, फलों और सब्जियों की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी। वहीँ कई राज्यों में ज़रूरी चीज़ो की दूकान खोलने के लिए भी समय निर्धारित किया गया था।

TeamDigital