स्मृति ईरानी डिग्री मामला : चुनाव आयोग ने सौपे प्रमाण पत्र,18 अक्टूबर को आएगा फैसला
नई दिल्ली । केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर पैदा हुए विवाद में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट अपना फैसला आगामी 18 अक्टूबर को सुनाएगी । अदालत ने चुनाव आयोग से चुनावी हलफनामें के दौरान स्मृति ईरानी द्वारा पेश किए गए सर्टिफिकेट मांगे थे। शनिवार को चुनाव आयोग ने ये दस्तावेज अदालत में पेश कर दिए। अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी।
पटियाला हाउस कोर्ट ने एविडेंस एक्ट की धारा 65(B) के तहत सर्टिफिकेट पेश करने का निर्देश दिया था। अदालत ने चुनाव आयोग को सर्टिफिकेट देने को कहा था जो चुनाव के वक्त जमा कराए गए थे ताकि इलेक्ट्रॉनिक डाटा से उसका मिलान कराया जा सके।
क्या है मामला :
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। यह याचिका अहमेर खान नामक स्वतंत्र पत्रकार ने लगाई थी, जिसमें कहा गया कि स्मृति ईरानी ने अप्रैल 2004 में चांदनी चौक से लोकसभा चुनाव लड़ते वक्त चुनावी हलफनामे में बताया था कि उन्होंने 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्राचार से बीए की थी।
जुलाई 2011 में गुजरात से राज्यसभा चुनाव लड़ते वक्त उन्होंने कहा था कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम पार्ट प्रथम वर्ष ही पास हैं। 2014 में अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ते वक्त अपने हलफनामे में भी कहा कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बी.कॉम प्रथम वर्ष ही पास हैं।
शिकायत में कहा गया कि अलग-अलग समय पर चुनाव के समय ईरानी ने जो हलफनामे दाखिल किए हैं, उनमें अपनी शिक्षा के संबंध अलग-अलग जानकारी दी। ऐसे में उनके खिलाफ जनप्रतिनिधि कानून की धारा 125ए के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।