सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस: अमित शाह के खिलाफ पुनः जांच वाली याचिका ख़ारिज
नई दिल्ली । सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हर्ष मंदर की उस पिटीशन को खारिज कर दिया है, जिसमें शाह के आरोपमुक्त होने के फैसले को चुनौती दी गई थी। हर्ष मंदर की ओर से उनके वकील कपिल सिब्बल केस लड़ रहे हैं।
ब्यूरोक्रेट रहे हर्ष मंदर ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर एनकाउंटर मामले में शाह की भूमिका की फिर से जांच करने की मांग की थी। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मंदर इस मामले से जुड़े नहीं रहे हैं।
शाह को राहत देते हुए कोर्ट ने कहा, ‘जब कोई इस केस से सही मायने में जुड़ा होता है तो मामला एक अलग रंग लेता और जब व्यक्ति इस मामले से दूर-दूर तक नहीं जुड़ा होता है और मामले को दोबारा चलाना चाहता है तो यह अगल बात होती है। कोर्ट ने कहा कि जब कोई इस केस से नहीं जुड़ा है तो वह किसी के ट्रायल में दखल नहीं दे सकता है।’
बता दें कि साल 2005 में सोहराबुद्दीन की हत्या कर दी गई थी, उस समय शाह गुजरात के होम मिनिस्टर थे। साल 2012 में सीबीआई ने शाह समेत गुजरात के टॉप पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ जांच शुरू की। साल 2014 में शाह को सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस में आरोपमुक्त कर दिया गया था।
मुंबई की एक कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि शाह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है। हर्ष मंदर ने सुप्रीम कोर्ट में सेशंस कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए याचिका दायर की थी।