समझौता एक्प्रेस ब्लास्ट : दो और गवाह अपने बयानों से मुकरे
पंचकूला। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में शुक्रवार को एनआइए (नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी) को उस समय करारा झटका लगा, जब दो और गवाह अपने बयानों से मुकर गए। मामले की सुनवाई विशेष एनआइए कोर्ट एडिशनल जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुलाब सिंह की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान ब्लास्ट के मुख्य आरोपी स्वामी असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान एवं राजेंद्र चौधरी को पेश किया गया।
कोर्ट में मध्य प्रदेश से गवाही देने के लिए कैलाश शर्मा, राकेश नागी पेश हुए, जो अपने पहले दिए गए बयानों से पलट गए। इन दोनों ने पहले एनआइए को बताया कि मध्य प्रदेश के देवास बागली गांव में आरएसएस के कैंपों में आरोपी आपस में मिलते थे और वहां पर फूड पैकेट पहुंचाते थे, लेकिन अब इन्होंने इस बात से इन्कार कर दिया।
इस मामले में अब तक कुल 171 गवाहों में से करीब दो दर्जन से भी ज्यादा गवाह अपने बयानों से मुकर चुके हैं। लगातार गवाहों के मुकरने से एनआइए का पक्ष कमजोर होता जा रहा है, वहीं मुख्य आरोपी असीमानंद व अन्य आरोपियों को राहत मिलती नजर आ रही है। मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी।
बता दें कि 18 फरवरी, 2007 को समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट हुए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट के दौरान 68 लोगों की मौत हो गई थी। मारे गए ज्यादातर लोग पाकिस्तानी नागरिक थे।