बॉम्बे हाईकोर्ट का सवाल: क्या पतंजलि को सस्ते दामों में दी गयी ज़मीन

बॉम्बे हाईकोर्ट का सवाल: क्या पतंजलि को सस्ते दामों में दी गयी ज़मीन

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार द्वारा नागपुर में पतंजलि आयुर्वेद को 600 एकड़ से ज्यादा आवंटित जमीन के मामले में बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि क्या आवंटित की गई जमीन मामूली कीमत पर दी गई और अगर कोई ‘छूट’ दी गई तो उसके आधार क्या थे।

मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लुर और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ मुंबई कांग्रेस के प्रमुख संजय निरूपम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने कंपनी को जमीन आवंटन में अनियमितता के आरोप लगाए हैं। नागपुर के मल्टी मोडल इंटरनेशनल हब एयरपोर्ट (एमआईएचएएन) में फूड पार्क बनाने के लिए जमीन आवंटन किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश चेल्लुर ने कहा, ‘अदालत केवल इतना जानना चाहती हैं कि अगर कंपनी को छूट दी गई है तो किस आधार पर दी गई है। कोर्ट ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि क्या मामूली कीमत पर जमीन दी गई है।’ अदालत ने कहा, ‘हम जानना चाहते हैं कि क्या किसानों की जमीन लेकर कंपनी को आवंटित किया गया।’ उन्होंने कहा कि हलफनामे में सरकार को कंपनी की तरफ से सौंपे गए प्रस्ताव को शामिल किया जाना चाहिए।

पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि याचिका के जवाब में छह हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करें। अदालत ने सरकार से कहा कि हलफनामे में जमीन आवंटन से संबंधित सभी कागज और ब्यौरा भी दे ।

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TeamDigital