पढ़िए- आधार पर सुप्रीमकोर्ट के आज के फैसले की 5 अहम बातें, अब कहाँ ज़रूरी होगा आधार?

पढ़िए- आधार पर सुप्रीमकोर्ट के आज के फैसले की 5 अहम बातें, अब कहाँ ज़रूरी होगा आधार?

नई दिल्ली। आधार की अनिवार्यता को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ‘सुप्रीमकोर्ट’ द्वारा आज सुनाये गए फैसले के बाद अब आधार की अनिवार्यता को लेकर निजी कंपनियों की मनमानी पर रोक लगेगी। कोर्ट ने अपने फैसले में कई क्षेत्रो में आधार की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है, वहीँ कई क्षेत्रो में आधार की अनिवार्यता जारी रहेगी।

1- सुप्रीमकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आधार कार्ड संवैधानिक है, लेकिन कहीं पर भी इसे अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने मोबाइल नंबर लेने, बैक खाता खुलवाने के लिए अब आधार कार्ड का होना अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, तो वह खाता खुलवा सकता है।

2- सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट के धारा 57 को खत्म कर दिया है। अब कोई भी निजी बैंक जैसी कंपनियां आधार की अनिवार्य मांग नहीं कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि 6 से 14 साल के बच्चों के एडमिशन के लिए स्कूल आधार कार्ड की मांग नहीं कर सकते हैं. इससे पहले स्कूल बच्चों का भी आधार कार्ड मांगते थे। कोर्ट के फैसले के बाद अब CBSE, NEET, UGC अब किसी परीक्षा के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं कर सकती हैं।

3- कोर्ट के आज के फैसले के बाद अब पैनकार्ड बनवाने के लिए आधार अनिवार्य होगा। साथ ही इन्कमटेक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए भी आधार अनिवार्य रहेगा।

4- सुप्रीमकोर्ट के फैसले के अनुसार सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य रहेगा। अगर आपको सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है तो उसके लिए आधार कार्ड होना जरूरी है।

5- सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि आधार डेटा की सुरक्षा को लेकर कोई संकट नहीं है। आधार डेटा पूरी तरह सुरक्षित है। आधार की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ते हुए जस्टिस सीकरी ने कहा कि डुप्लीकेट आधार नहीं बनाया जा सकता है। आधार एकदम सुरक्षित है।

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TeamDigital