उत्तर प्रदेश: शादी के 30 दिनों के अंदर पंजीकरण नहीं कराने पर लगेगा जुर्माना

उत्तर प्रदेश: शादी के 30 दिनों के अंदर पंजीकरण नहीं कराने पर लगेगा जुर्माना

लखनऊ। सुप्रीमकोर्ट के आदेश के बाद हरकत में आयी उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी के पंजीकरण को ज़रूरी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाना शुरू कर दिया है। अब शादी के 30 दिनों के अंदर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। 30 दिनों के अंदर पंजीकरण न कराने पर जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।

सुप्रीमकोर्ट के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश का महिला कल्याण मंत्रालय इसे लागू कराने के लिए जुट गया है। विवाह पंजीकरण को अनिवार्य तौर पर लागू करने के लिए मंत्रालय ने निचले स्तर तक के अधिकारीयों को सूचीवद्ध कर निर्देश जारी किये हैं।

बता दें कि कई राज्यों में विवाह पंजीकरण पहले से लागू है। उत्तर प्रदेश में इसे सुप्रीमकोर्ट के आदेश के बाद अमल में लाया जा रहा है। इसके तहत विवाह का पंजीकरण 30 दिनों के अंदर न कराने वालो से प्रतिदिन पांच रुपये के हिसाब से जुर्माना बसूला जाएगा। साथ ही अधिक समय तक पंजीकरण न कराने वालो पर बड़ा जुर्माना लगाए जाने का भी प्रावधान रखा गया है।

विधि आयोग भी इस कानून को लेकर निर्देश जारी कर चुका है। जिसमें रजिस्ट्रेशन ना करवाने वालों पर जुर्माने के प्रावधान के साथ ही यह भी कहा गया है कि इससे किसी धार्मिक या क्षेत्रीय परंपरा को आहत नहीं किया जाए लेकिन ये आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट की तरह ही एक अनिवार्य सरकारी रिकॉर्ड होगा।

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TeamDigital