उत्तराखंड में जारी रहेगा राष्ट्रपति शासन, सुप्रीमकोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। यह रोक केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान लगाई गई। इस मामले में अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।
इस रोक के चलते उत्तराखंड में एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा कि वे इस दौरान राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं करेंगे। बता दें कि गुरुवार यानि 21 अप्रैल को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति शासन हटाने का फैसला किया था।
कोर्ट ने हरीश रावत सरकार से 29 अप्रैल को विश्वासमत पेश करने को कहा था। कोर्ट ने अपने फैसले में नौ बागी विधायकों को भी सस्पेंड कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। यह रोक केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान लगाई गई। इस मामले में अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। इस रोक के चलते उत्तराखंड में एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है।
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा कि वे इस दौरान राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं करेंगे। बता दें कि गुरुवार यानि 21 अप्रैल को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति शासन हटाने का फैसला किया था। कोर्ट ने हरीश रावत सरकार से 29 अप्रैल को विश्वासमत पेश करने को कहा था। कोर्ट ने अपने फैसले में नौ बागी विधायकों को भी सस्पेंड कर दिया था।
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट के राष्ट्रपति शासन खारिज करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई दोपहर 3.30 बजे शुरु हुई है।
इससे पहले न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी से मामले को आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कराने के लिए उच्चतम न्यायालय रजिस्ट्रार से संपर्क करने को कहा था। रजिस्ट्रार को मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के लिए प्रधान न्यायाधीश से अनुमति लेनी होती है।