अब ताजमहल में नमाज़ नहीं पढ़ पाएंगे बाहरी लोग
नई दिल्ली। ताज महल परिसर में बनी मस्जिद में नमाज़ अदा करने को लेकर सुप्रीमकोर्ट ने आदेश दिया है कि ताजमहल में बाहरी लोग नमाज़ नहीं पढ़ेंगे। सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि बाहरी लोग कहीं और नमाज़ अदा कर सकते हैं।
गौरतलब है कि स्थानीय नमाजियों ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि उनके साथ-साथ बाहरी लोगों को भी नमाज़ पढ़ने की इजाजत दी जाए।
याचिका की सुनवाई के बाद सुप्रीमकोर्ट ने आदेश दिया कि ताजमहल में सिर्फ स्थानीय लोग ही नमाज़ अदा करें। बाहर के लोग किसी अन्य मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ सकते हैं।
इससे पहले ताज महल में मौजूद मस्जिद में हर शुक्रवार को जुमे की नमाज़ को लेकर कई बार कुछ तबकों ने विरोध किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास विंग अखिल भारतीय इतिहास संकलन समिति (ABISS) ने मांग की थी कि ताजमहल में शुक्रवार को होने वाली नमाज़ पर रोक लगा दी जाए।
फ़िलहाल सुप्रीमकोर्ट ने ताजमहल परिसर में बनी मस्जिद में सिर्फ बाहरी लोगों के नमाज़ पढ़ने पर रोक लगायी है। हालाँकि स्थानीय लोग अभी भी ताजमहल परिसर में बनी मस्जिद में नमाज़ अदा कर सकेंगे।
ताजमहल को लेकर हिन्दू संगठनों और बीजेपी नेताओं के विवादास्पद बयान भी आते रहे हैं। हिन्दू संगठन और बीजेपी के कुछ नेता ताजमहल में शिव मंदिर होने के दावे करते रहे है। हालाँकि पुरातत्व विभाग के अलावा अदालत भी इन दावों को लगातार ख़ारिज करती रही है।