सुप्रीमकोर्ट का आदेश: यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को तत्काल सुरक्षा दे योगी सरकार

नई दिल्ली। अयोध्या में विवादित भूमि के मालिकाना हक को लेकर सुप्रीमकोर्ट में आज 38 वे दिन की सुनवाई पूरी हुई। आज की सुनवाई के साथ ही मुस्लिम पक्षकारो की दलीलें पूरी हो गयीं हैं और अब सुनवाई के लिए तय समय को ध्यान में रखकर अंतिम दो दिन हिन्दू पक्षकार अपनी अंतिम दलीलें पेश करेंगे।
इस बीच सोमवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को एक आदेश जारी का सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर अहमद फारूकी को तत्काल सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कहा है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चूँकि यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर अहमद फारूकी को अपनी जान के खतरे का अंदेशा है, इसलिए प्रदेश सरकार उन्हें तुरंत सुरक्षा मुहैया कराये।
गौरतलब है कि विवादित भूमि के मालिकाना हक के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2010 के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने मध्यस्थता समिति के सदस्य सीनियर वकील श्रीराम पांचू द्वारा संबोधित पत्र पर संज्ञान लिया. जिसमें कहा गया था कि फारूकी ने अपनी जान को खतरा होने की आशंका व्यक्त की है।
संविधान पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हम यूपी सरकार को निर्देश देते हैं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को तत्काल सुरक्षा प्रदान की जाए। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में जज एस ए बोबडे, जज धनन्जय वाई चन्द्रचूड़, जज अशोक भूषण और जज एस अब्दुल नजीर शामिल हैं।