दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कोर्ट से कहा, ‘अब तक नहीं मिले स्मृति ईरानी के BA के दस्तावेज ‘
नई दिल्ली । दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कोर्ट को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के 1996 में बीए कोर्स करने से जुड़ी जानकारी देते हुए कहा है कि संबंधित दस्तावेज अभी तक नहीं मिले हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान ईरानी ने हलफनामे में इस कोर्स का जिक्र किया था। कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के पत्राचार विभाग से यह दस्तावेज तलब किए थे। ईरानी पर आरोप था कि उन्होंने अप्रैल, 2004 के चुनाव में अपने हलफनामे में दावा किया था कि उन्होंने 1996 में बीए किया था।
सहायक पंजीकार ओ पी तंवर ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह से कहा, “उनके बीए से संबंधित 1996 के दस्तावेज अभी मिलने बाकी हैं।” तंवर ने 1993-94 के बी कॉम (ऑनर्स) के लिए एडमिशन फॉर्म, इस कोर्स का रिजल्ट और 2013-14 में बीए (ऑनर्स) राजनीति विज्ञान प्रथम वर्ष में उनके रॉल नंबर वाले फॉर्म सहित उनकी शिक्षा से जुड़े कुछ दस्तावेज पेश किए हैं।
उन्होंने कहा कि बी कॉम (ऑनर्स) के एडमिशन फॉर्म के साथ सौंपे गए। ईरानी की कक्षा 12वीं के दस्तावेज भी नहीं मिले हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि प्रवेश से पहले सत्यापन जरूर ही किया गया होगा। अदालत ने उत्तरी दिल्ली के एसडीएम को चांदनी चौक निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2004 का चुनाव लड़ने के लिए ईरानी द्वारा हलफनामे के साथ दिए गए दस्तावेज भी देने को कहा।
इस मामले में अगली सुनवाई छह जून को होगी। अदालत ने पहले चुनाव आयोग और दिल्ली विश्वविद्यालय को ईरानी के खिलाफ दर्ज इस शिकायत पर शैक्षणिक योग्यता से जुड़े प्रमाणपत्र पेश करने का निर्देश दिया था।