कोर्ट का फैसला: तिहरे हत्याकांड में शाहबुद्दीन बरी
जमशेदपुर। जमशेदपुर की एक अदालत ने तिहरे हत्याकांड में आरोपी सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को बरी कर दिया है। इस मामले में जमशेदपुर के एडीजे 4 अजीत कुमार सिंह की अदालत नेतिहाड़ से वीडियो कांफ्रेंसिंग में तिहाड़ जेल से पेश हुए शहाबुद्दीन को 10 मिनट तक शहाबुद्दीन की पूछताछ के बाद बरी कर दिया। यह तीन लोगों की हत्या के मामले में अदालत में कुल नौ गवाह पेश हुए थे। मामला 25 साल पुराना है।
बता दें कि 02 फरवरी 89 की शाम 7.30 बजे जुगसलाई में तत्कालीन युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा, जनार्दन चौबे व आनंद राव की गोली मारकर हत्या की गई थी। प्रदीप मिश्रा के अंगरक्षक ब्रह्मेश्वर पाठक ने केस दर्ज कराया था। इसमें मो. शहाबुद्दीन, रामा सिंह, साहेब सिंह, कल्लु सिंह व पारस सिंह समेत अन्य को आरोपी बनाया गया था।
कोर्ट ने इस मामले में रामा सिंह सहित अन्य सभी को बरी कर दिया था लेकिन शहाबुद्दीन के पेश नहीं होने के कारण उनके खिलाफ मामला लंबित रह गया। इसी मामले के आरोपी साहेब सिंह को बिहार के रोहतास में पुलिस ने मुठभेड़ में मार दिया था, जबकि बीरेन्द्र सिंह की उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हत्या हो चुकी है। बचाव पक्ष के अभिवक्ता जी बराट बाबला ने कहा, जेल से शहाबुद्दीन बाहर निकले और बाद में अदालत ने उन्हें बरी किया। कई बार शहाबुद्दीन को जमशेदपुर की अदालत में लाने की कोशिश की गई थी।