हत्या की साजिश रचने के आरोप में मॉडल प्रीति जैन को तीन साल की सजा
मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने मॉडल प्रीति जैन को फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर की हत्या की साजिश रचने के जुर्म में तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सिविल एवं सेशन कोर्ट ने यह फैसला दिया है। प्रीति जैन ने इससे पहले भंडारकर पर रेप का आरोप लगाया था।
कोर्ट ने अपने फैसले में प्रीति के दो अन्य साथियों नरेश परदेशी और शिवराम दास को साजिश रचने और अपराध में मदद के जुर्म में तीन साल की सजा सुनाई है। दो अन्य साथियों को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया।
कोर्ट के फैसले के बाद प्रीति जैन ने सजा को स्थगित करने की याचिका दायर की। प्रीति पर आरोप था कि उन्होंने भंडारकर को मारने के लिए साल 2005 में परदेशी से मुलाकात की। इससे ठीक एक साल पहले उन्होंने रेप का मामला दर्ज कराया था। प्रीति ने परदेशी को कथित तौर पर 75 हजार रुपये दिए। लेकिन काम नहीं हो पाया तो उन्होंने पैसे वापस मांगे। इस पर मामला गैंगस्टर अरुण गवली के पास पहुंचा। उसने अपने आदमियों के जरिए पुलिस को जानकारी दी।
पुलिस ने एक सप्ताह की जांच के बाद 10 सितम्बर 2005 को प्रीति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उसी दिन परदेशी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शिवराम दास को हथियार मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तार किया।