राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना का मामला बंद

राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना का मामला बंद

नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने आज अपने एक अहम फैसले में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अवमानना मामले में राहत देते हुए मामला बंद करने के आदेश जारी किया है। सुप्रीमकोर्ट ने राहुल गांधी का माफीनामा भी स्वीकार कर लिया।

लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा दिए गए एक बयान “सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि चौकीदार चोर है” के बाद बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर कर उन पर राजनीति में सुप्रीम कोर्ट का उपयोग करने का आरोप लगाया था।

बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने याचिका में आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए राफेल डील मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तोड़मरोड़ कर पेश किया और इससे कोर्ट की अवमानना हुई है। जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया।

दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राफेल मामले में न्यायालय के 14 दिसंबर, 2018 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका के समर्थन में चुनिन्दा दस्तावेज की स्वीकार्यता पर केन्द्र की प्रारंभिक आपत्तियां अस्वीकार करने के शीर्ष अदालत के फैसले के बाद दस अप्रैल को टिप्पणी की थी।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही के लिये लंबित इस मामले पर 10 मई को सुनवाई पूरी की थी। पीठ ने कहा था कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जायेगा।

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TeamDigital