चारा घोटाले मामले में लालू यादव पर चलेगा आपराधिक साजिश का केस

नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने आज हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए लालू यादव पर इस मामले में आपराधिक साजिश का केस चलाने की इजाजत दे दी है। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने नवंबर 2014 में लालू को राहत देते हुए उन पर लगे घोटाले की साजिश रचने और IPC 420ठगी, 409 क्रिमिनल ब्रीच आफ ट्रस्ट और प्रिवेंशन आफ करप्शन के आरोप हटा दिए थे। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दो बार सजा नहीं दी जा सकती है।

सुप्रीमकोर्ट ने आज इस मामले की 9 महीनों में सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ये भी तय कर दिया कि चारा घोटाले से जुडे अलग अलग मामले चलते रहेंगे। इस मामले में लालू यादव समेत 45 अन्य नेताओं पर केस चलेंगे।

लालू यादव की ओर से राम जेठमलानी पेश हुए थे और केस खारिज करने की मांग की थी। उन्होंने सीबीआई की दलील को खारिज कर दिया था। वहीं कोर्ट ने सीबीआई को भी मामले में देरी करने पर फटकार लगाई साथ ही झारखंड हाईकोर्ट को भी कानून के तय नियमों का पालन नहीं करने पर लताड़ लगाई।

चारा घोटाला मामले में आरजेडी प्रमुख लालू यादव और अन्य पर से कुछ धाराएं हटाये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट नेसुनवाई कर 20 अप्रैल को आदेश सुरक्षित रख लिया था।

करीब950 करोड़ के चारा घोटाले के आरसी/20ए/96केस में लालू प्रसाद यादव के अलावा बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र, जेडीयू सांसद जगदीश शर्मा समेत 45 आरोपी हैं। इस सभी पर चाईबासा कोषागार से 37.7 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का आरोप है।

चारा घोटाला 1990 से लेकर 1997 के बीच बिहार के पशुपालन विभाग में अलग-अलग जिलों में लगभग 1,000 करोड़ रुपये के गबन से जुड़ा है। इस दौरान लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे।

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