कुलभूषण जाधव की फांसी पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की रोक
नई दिल्ली। पाकिस्तान में बंद भारतीय नौसेना के पूर्व कमांडर कुलभूषण जाधव की फांसी पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने रोक लगा दी है। भारत की इसे बड़ी कूटनीतक जीत माना जा रहा है। पाकिस्तानी की सैन्य अदालत ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई थी। भारत ने इस फैसले के खिलाफ इस अदालत में 8 मई को अपील की थी।
अंतर्राष्ट्रीय अदालत की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान पर विएना संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया था। भारत की ओर से दायर अपील में ये भी बताया गया था कि कुलभूषण जाधव को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया और ना ही उन्हें भारत के उच्चायोग अधिकारियों से मिलने की इजाजत दी गई।
I have spoken to the mother of #KulbhushanJadhav and told her about the order of President, ICJ under Art 74 Paragraph 4 of Rules of Court.
— Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) May 9, 2017
भारतीय विदेशमंत्री सुषमा स्वराज के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने ये फैसला रूल ऑफ कोर्ट के पैरा-4 के अनुच्छेद 74 के तहत सुनाया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने जाधव की मां को इस फैसले की जानकारी दी है। सुषमा के मुताबिक सीनियर वकील हरीश साल्वे इस मामले में भारत की पैरवी कर रहे हैं।